पलवल में अवैध ढाबों, दुकानों और कॉलोनी पर चला पीला पंजा, 12 एकड़ में तोड़े निर्माण
पलवल। जिला नगर योजनाकार कार्यालय की टीम ने केजीपी के दोनों ओर और गांव बहरौला में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई ढाबों, दुकानों और निर्माणों को हटाया। बहरौला में करीब 12 एकड़ जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में 40 से 45 डीपीसीएल, बाउंड्रीवाल, सड़क नेटवर्क और एक डीलर ऑफिस को ध्वस्त किया गया।
जिला नगर योजनाकार पलवल अनिल मलिक के अनुसार जिला प्रशासन के सहयोग से की गई कार्रवाई में केजीपी के दोनों ओर करीब 5 से 7 अवैध ढाबे, दुकानें और अन्य निर्माण हटाए गए। इसके साथ ही नियंत्रित क्षेत्र पलवल के गांव बहरौला की राजस्व संपदा में अवैध कॉलोनी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।
12 एकड़ में विकसित हो रही कॉलोनी पर कार्रवाई
विभाग के मुताबिक बहरौला में करीब 12 एकड़ भूमि पर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान यहां बनाए गए 40 से 45 डीपीसीएल, बाउंड्रीवाल, सड़क नेटवर्क और एक डीलर ऑफिस को तोड़ा गया।
जिला नगर योजनाकार ने बताया कि कार्रवाई हरियाणा नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम, 1963 और शहरी क्षेत्र अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के तहत की गई। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट अनिल मलिक के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, फील्ड स्टाफ और पुलिस बल मौजूद रहा।
अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात
जिला नगर योजनाकार कार्यालय ने कहा है कि अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग के अनुसार ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अवैध कॉलोनियों में चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं।
प्लॉट खरीदने से पहले वैधता जांचने की अपील
विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित विभाग से जमीन और कॉलोनी की वैधता तथा जरूरी अनुमतियों की जानकारी लें। विभाग के अनुसार बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनी या उसमें किया गया निर्माण कानूनी प्रावधानों के तहत हटाया जा सकता है।
अवैध कॉलोनी या निर्माण से संबंधित जानकारी के लिए जिला नगर योजनाकार पलवल के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-12 स्थित कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
