EPS के इस उदाहरण में ₹10,000 पेंशन योग्य वेतन और 15 साल सेवा पर इतनी मासिक पेंशन बनती है।
EPS में पेंशन की गणना पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा के आधार पर होती है।
मासिक पेंशन = पेंशन योग्य वेतन × सेवा ÷ 70
इस उदाहरण में आखिरी 60 महीनों का औसत पेंशन योग्य वेतन ₹10,000 माना गया है।
कर्मचारी की पेंशन योग्य सेवा अवधि 15 साल मानी गई है।
₹10,000 × 15 ÷ 70 = ₹2,142.85
राउंड करने पर इस उदाहरण में मासिक पेंशन करीब ₹2,143 बनती है।
EPS में नियमित मासिक पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की eligible service जरूरी है।
10 साल की eligible service के बाद 50 वर्ष की उम्र से early pension ली जा सकती है। इसमें 4% प्रति वर्ष कटौती होती है।
58 वर्ष पर रिटायर होने वाले और 20 साल या अधिक pensionable service वाले सदस्य को 2 साल का service weightage मिलता है।
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