हरियाणागुरुग्राम

गुरुग्राम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू, 31 अगस्त तक ड्रोन और ग्लाइडर उड़ाने पर पूरी तरह बैन

गुरुग्राम, विराट भारत न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए गुरुग्राम जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत पूरे जिले में ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, हॉट एयर बलून, पतंगबाजी और चीनी माइक्रो लाइट उड़ाने पर 31 अगस्त तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी तरह की गड़बड़ी फैलाने या सुरक्षा में सेंध लगाने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों से मिले सुरक्षा इनपुट के आधार पर जिला प्रशासन ने जिले में अलर्ट जारी किया है। जारी आदेशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या संस्था 31 अगस्त तक बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन (UAV) या उड़ने वाली वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकेगी।

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सुरक्षा के इस व्यापक अभियान के तहत जिला प्रशासन ने साइबर कैफे संचालकों, पेइंग गेस्ट (PG), गेस्ट हाउस, होटल और मकान मालिकों के लिए भी कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन सभी प्रतिष्ठानों को अपने यहाँ आने वाले हर आगंतुक, किरायेदार और कर्मचारी का पूरा रिकॉर्ड रखने और उनकी आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। बिना पुलिस सत्यापन के किसी भी अज्ञात व्यक्ति को ठहराने पर सख्त मनाही है।

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जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न होने तक पुलिस की विशेष टीमें शहर के विभिन्न होटलों, लॉज और संवेदनशील इलाकों में लगातार औचक निरीक्षण करेंगी।

Vipin Zaildar

विपिन जैलदार 'विराट भारत न्यूज़' के मुख्य विशेष संवाददाता हैं। वे खोजी पत्रकारिता (Investigative Journalism), अपराध जगत (Crime Reporting), SOG एवं STF की विशेष कार्रवाइयों और हरियाणा व राजस्थान के क्षेत्रीय एवं जमीनी मुद्दों को गहराई से कवर करने में माहिर हैं। वे अपनी निडर और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।

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