अगर आप हरियाणा में रहते हैं और वोट डालते हैं, तो यह ख़बर आपके काम की है। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया। अब हर नागरिक को अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर लेना चाहिए।
वजह साफ़ है। इसी लिस्ट के आधार पर आगे वोटर तय होंगे। अगर नाम छूट गया या उसमें कोई गलती रह गई, तो आगे दिक्कत हो सकती है। आप अपना नाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा की वेबसाइट ceoharyana.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। साथ में परिवार के बाकी सदस्यों के नाम भी चेक कर सकते हैं।
निर्वाचन विभाग ने कहा है कि अगर आपका नाम लिस्ट में है और सारी जानकारी सही है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं।
वेबसाइट पर नाम ऐसे चेक करें
वेबसाइट पर जाकर अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र और बूथ चुनें। इसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट डाउनलोड कर लें।
इसमें आप अपना नाम, पता, फोटो और बाकी ब्योरा मिला सकते हैं। कोई गलती दिखे तो अंतिम लिस्ट छपने से पहले उसे सुधरवा लें।
नाम जोड़ने-हटाने का पूरा शेड्यूल
दावे और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया 31 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 30 अगस्त 2026 तक चलेगी। इसके लिए तीन फॉर्म हैं।
- फॉर्म-6: अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो इसे भरकर नाम जुड़वा सकते हैं।
- फॉर्म-8: नाम, पता या किसी और जानकारी में गलती है, तो इससे सुधार होगा।
- फॉर्म-7: किसी अपात्र या मृत व्यक्ति का नाम हटवाना है, तो यह फॉर्म भरें।
विभाग ने भरोसा दिलाया है कि बिना सुनवाई के किसी सही वोटर का नाम नहीं काटा जाएगा। अगर अधिकारी के फ़ैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो अपील भी कर सकते हैं।
जिन युवाओं की उम्र 1 जुलाई 2026 तक 18 साल हो चुकी है, वे फॉर्म-6 भरकर पहली बार वोटर बन सकते हैं। जिनका नाम पिछली बार किसी वजह से छूट गया था, उनके पास भी अब मौका है।
कब आएगी अंतिम लिस्ट
दावे और आपत्ति निपटाने के बाद 28 सितंबर तक जांच और सत्यापन का काम चलेगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) गड़बड़ी वाले मामले देखेंगे।
पूरी प्रक्रिया के बाद अंतिम वोटर लिस्ट 3 अक्टूबर 2026 को जारी होगी। किसी भी मदद के लिए 1950 हेल्पलाइन पर फोन कर सकते हैं।




