मंगलवार, 11 अगस्त 2026

रेवाड़ी: एक्सप्रेस-वे और हाईवे पर ‘लेन बदलने’ वालों पर पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन, 7 दिन में 616 चालान, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले भी नपे

Written by: Vipin Zaildar

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रेवाड़ी जिला पुलिस ने 6 से 12 जुलाई तक चलाया विशेष यातायात अभियान। सात दिनों के भीतर कुल 616 नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक धरे गए। हाईवे पर हादसों का कारण बनने वाली 'लेन चेंज' पर सबसे ज्यादा 607 चालान। ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत 7 और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 2 वाहनों पर एक्शन। वाहनों पर ब्लैक फिल्म लगाने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने शुरू की धरपकड़।


विपिन जैलदार/विराट भारत, रेवाड़ी: हाईवे और जिला सड़कों पर लेन ड्राइविंग के नियमों को हवा में उड़ाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ रेवाड़ी पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सड़कों पर हादसों का ग्राफ कम करने और यातायात को व्यवस्थित करने के लिए जिला पुलिस द्वारा 6 जुलाई से 12 जुलाई तक एक विशेष अभियान चलाया गया। 

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इस सात दिवसीय सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने वाले 616 वाहन चालकों के खिलाफ ऑन-स्पॉट कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे हैं।

लेन अनुशासन तोड़ने वालों पर गिरी सबसे बड़ी गाज, 607 चालान

यातायात पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से साफ है कि इस बार पुलिस का मुख्य फोकस एक्सप्रेस-वे और मुख्य मार्गों पर हादसों का सबसे बड़ा कारण बनने वाली ‘गलत लेन ड्राइविंग’ पर था। 

अभियान के दौरान सबसे अधिक कार्रवाई लेन चेंज (Lane Change) के नियमों को दरकिनार करने वाले वाहन चालकों पर हुई। पुलिस ने तेजी से और बिना इंडिकेटर दिए लेन बदलने वाले 607 वाहनों के चालान काटकर उन्हें भारी जुर्माना थमाया है।

ड्रिंक एंड ड्राइव: धारा 185 के तहत नपे 7 चालक

सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान रात के समय शराब के नशे में स्टेयरिंग संभालने वाले चालकों की धरपकड़ के लिए विशेष नाकेबंदी की गई। ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के तहत पुलिस ने एल्कोमीटर से जांच कर 7 वाहन चालकों को रंगे हाथों पकड़ा।

मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक (SP) हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि शराब के नशे में वाहन चलाना न केवल स्वयं बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य निर्दोष लोगों के लिए भी जानलेवा साबित होता है। 

उन्होंने चेतावनी दी कि यह कृत्य मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) की धारा 185 के तहत एक गंभीर और दंडनीय अपराध है, जिसमें जेल और भारी जुर्माने दोनों का प्रावधान है।

बुलेट के पटाखों और प्रेशर हॉर्न पर भी सख्त कार्रवाई

सड़कों पर स्टंटबाजी करने और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को भी इस अभियान में बख्शा नहीं गया। तेज आवाज वाले डीजे, कानों को बहरा करने वाले प्रेशर हॉर्न और बुलेट बाइक के साइलेंसर से पटाखे जैसी आवाज निकालकर दहशत फैलाने वाले 2 मुख्य वाहन चालकों को चिन्हित कर उन पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया गया। 

इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे माननीय अदालतों के आदेशों का सम्मान करें और अपने वाहनों के शीशों पर प्रतिबंधित ब्लैक फिल्म (काली पन्नी) का उपयोग बिल्कुल न करें।

Vipin Zaildar
लेखक के बारे में Vipin Zaildar

विपिन जैलदार 'विराट भारत न्यूज़' के मुख्य विशेष संवाददाता हैं। वे खोजी पत्रकारिता (Investigative Journalism), अपराध जगत (Crime Reporting), SOG एवं STF की विशेष कार्रवाइयों और हरियाणा व राजस्थान के क्षेत्रीय एवं जमीनी मुद्दों को गहराई से कवर करने में माहिर हैं। वे अपनी निडर और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। View all posts by Vipin Zaildar →

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