हरियाणा

रेवाड़ी: एक्सप्रेस-वे और हाईवे पर ‘लेन बदलने’ वालों पर पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन, 7 दिन में 616 चालान, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले भी नपे

विपिन जैलदार/विराट भारत, रेवाड़ी: हाईवे और जिला सड़कों पर लेन ड्राइविंग के नियमों को हवा में उड़ाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ रेवाड़ी पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सड़कों पर हादसों का ग्राफ कम करने और यातायात को व्यवस्थित करने के लिए जिला पुलिस द्वारा 6 जुलाई से 12 जुलाई तक एक विशेष अभियान चलाया गया। 

इस सात दिवसीय सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने वाले 616 वाहन चालकों के खिलाफ ऑन-स्पॉट कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे हैं।

लेन अनुशासन तोड़ने वालों पर गिरी सबसे बड़ी गाज, 607 चालान

यातायात पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से साफ है कि इस बार पुलिस का मुख्य फोकस एक्सप्रेस-वे और मुख्य मार्गों पर हादसों का सबसे बड़ा कारण बनने वाली ‘गलत लेन ड्राइविंग’ पर था। 

अभियान के दौरान सबसे अधिक कार्रवाई लेन चेंज (Lane Change) के नियमों को दरकिनार करने वाले वाहन चालकों पर हुई। पुलिस ने तेजी से और बिना इंडिकेटर दिए लेन बदलने वाले 607 वाहनों के चालान काटकर उन्हें भारी जुर्माना थमाया है।

ड्रिंक एंड ड्राइव: धारा 185 के तहत नपे 7 चालक

सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान रात के समय शराब के नशे में स्टेयरिंग संभालने वाले चालकों की धरपकड़ के लिए विशेष नाकेबंदी की गई। ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के तहत पुलिस ने एल्कोमीटर से जांच कर 7 वाहन चालकों को रंगे हाथों पकड़ा।

मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक (SP) हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि शराब के नशे में वाहन चलाना न केवल स्वयं बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य निर्दोष लोगों के लिए भी जानलेवा साबित होता है। 

उन्होंने चेतावनी दी कि यह कृत्य मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) की धारा 185 के तहत एक गंभीर और दंडनीय अपराध है, जिसमें जेल और भारी जुर्माने दोनों का प्रावधान है।

बुलेट के पटाखों और प्रेशर हॉर्न पर भी सख्त कार्रवाई

सड़कों पर स्टंटबाजी करने और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को भी इस अभियान में बख्शा नहीं गया। तेज आवाज वाले डीजे, कानों को बहरा करने वाले प्रेशर हॉर्न और बुलेट बाइक के साइलेंसर से पटाखे जैसी आवाज निकालकर दहशत फैलाने वाले 2 मुख्य वाहन चालकों को चिन्हित कर उन पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया गया। 

इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे माननीय अदालतों के आदेशों का सम्मान करें और अपने वाहनों के शीशों पर प्रतिबंधित ब्लैक फिल्म (काली पन्नी) का उपयोग बिल्कुल न करें।

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