हरियाणा: डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत हरियाणा के पात्र विद्यार्थियों को 8 हजार से 12 हजार रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना का लाभ अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, डीएनटी, टपरीवास जाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करने पर मिलेगा। पात्र छात्र 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि योजना सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग की ओर से संचालित की जा रही है।
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अलग-अलग वर्गों के लिए अंक निर्धारित
अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, डीएनटी और टपरीवास जाति के विद्यार्थियों के लिए 10वीं में ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को 60 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के छात्रों को 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है। 12वीं के लिए यह सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 70 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत रखी गई है। अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर इन विद्यार्थियों को योजना के तहत 8 से 12 हजार रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाएगी।
स्नातक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 60 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 65 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं।
पिछड़े वर्ग के ब्लॉक-ए के विद्यार्थियों के लिए 10वीं में ग्रामीण क्षेत्र से 60 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र से 70 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। वहीं पिछड़े वर्ग ब्लॉक-बी और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। अगली कक्षा में प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थियों को 8 हजार रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।
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चार लाख रुपये तक वार्षिक आय की शर्त
जिला कल्याण अधिकारी कृष्णा भारद्वाज ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय चार लाख रुपये तक होनी चाहिए।
पात्र विद्यार्थी आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी और वर्तमान कक्षा का आईडी कार्ड/अंडरटेकिंग सहित निर्धारित दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
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सरल पोर्टल पर करना होगा आवेदन
विद्यार्थी 30 नवंबर 2026 तक हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने विद्यार्थियों से निर्धारित सभी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करने की अपील की है, ताकि आवेदन में किसी तरह की परेशानी न हो।
जिन विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत हो, वे अंत्योदय भवन करनाल जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित जानकारी या सहायता के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय के दूरभाष नंबर 0184-2266093 पर संपर्क किया जा सकता है।







